बांदा। छह एसटीएफ जवानों की डकैतों द्वारा सामूहिक हत्या केस में आरोपी रहे अनीस अहमद (नरैनी) से शासन द्वारा मुकदमा वापस ले लिए जाने के विरुद्ध अभियोजन द्वारा की गई आपत्ति और अनीस को अदालत में तलब किए जाने के प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है।
अदालत ने चार सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अनीस को पुन: जवाब के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। गौरतलब है कि मुकदमा वापस लेने के विरुद्ध तत्कालीन एडीजीसी ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत अदालत में अर्जी देकर दलीलें दीं थीं। अदालत ने अनीस को तलब करने का आदेश कर दिया था। लेकिन अनीस हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने उसके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया था। अनीस ने पिछले वर्ष अक्टूबर में इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में स्टे के लिए रिट दायर की थी।