बांदा। नई दिल्ली एम्स के प्रोफेसर डॉ. मीलो ताबिन ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 25 बालको का मेडिकल किया था। लगभग सभी बालकों के नाजुक अंगों और मुंह में चोट थी। मेडिकल परिभाषा में अदालत ने माना कि उपरोक्त चोटों और पीड़ित बालको द्वारा मौखिक साक्ष्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्त रामभवन ने पीड़ित बालकों के साथ अप्राकृतिक लैंगिक अपराध किया है। सभी बच्चों ने न्यायालय में दोषी रामभवन व उसकी पत्नी दुर्गावती की पहचान भी की थी।