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Banda News: लाभार्थियों के खाता न खुलने की एडीएम को मिली सजा

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बांदा। दैवी आपदा के लाभार्थियों के खाता समय से न खुलने की सजा एडीएम राजेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि से मिली। शासन ने 24 घंटे के अंदर लाभार्थियों को सहायता राशि न देने को लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की है।
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शासन के आदेश हैं कि मृतक आश्रितों को दैवी आपदा से 24 घंटे के अंदर चार लाख रुपये तक सहायता उपलब्ध कराई जाए। शासन के आदेशों के बाद भी मृतक आश्रितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध नहीं हो पाई। शासन ने इसे लापरवाही मानते हुए एडीएम को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही स्पष्टीकरण मांगा है।

आपदा विशेषज्ञ प्रभाकर का कहना है कि 17 से 20 जुलाई के बीच 16 लोगों की मौत सर्पदंश और पानी में डूबने से हुई थी। दो लोगों ने मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं कराया। दो लोगों की रिपोर्ट तहसील स्तर से नहीं मिली। 10 मृतक आश्रितों को सहायता राशि दी जानी थी। पहले बजट नहीं था। 22 जुलाई को शासन ने टीआर-20 मद से लाभार्थियों को धनराशि देने के आदेश दिए थे।
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धनराशि देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो नरैनी में दो और बबेरू में एक लाभार्थी के बैंक खाते खुले न होने से समय पर सहायता राशि नहीं दी जा सकी। अन्य मृतक आश्रितों को सहायता राशि समय पर उपलब्ध करा दी गई थी। एडीएम राजेश कुमार का कहना है कि पूरे प्रयास किए जाते हैं कि लाभार्थियों को 24 घ्ंटे के अंदर सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन लाभार्थियों के बैंक खाता खुले नहीं होने से देरी होती है।
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