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Banda News: चेक बाउंस मामले में समझौते के बाद दोषमुक्त

Wed, 28 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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बांदा। जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में आपसी सुलह के आधार पर अपील स्वीकार करते हुए पंकज कुमार को दोषमुक्त कर दिया। सेशन न्यायाधीश अल्पना ने निचली अदालत के 25 फरवरी 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया।
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मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत यदुनाथ सिंह की शिकायत पर चल रहा था। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, बांदा के फैसले के खिलाफ पंकज कुमार ने दांडिक अपील दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने 60 हजार रुपये में समझौता किया।
इसमें 20 हजार रुपये 19 सितंबर को चालान से, 10 हजार रुपये 13 अक्तूबर को नकद और शेष 30 हजार रुपये अदालत में जमा किए गए। शिकायतकर्ता ने बिना दबाव समझौता स्वीकार करते हुए आगे दंडात्मक कार्रवाई न चाहने की बात कही।
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अदालत ने समझौते को रिकॉर्ड पर लेते हुए अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालत का आदेश अपास्त कर पंकज कुमार को दोषमुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के तहत चेक राशि का 7.50 प्रतिशत लागत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा में पहले ही जमा किया जा चुका था।
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आबकारी अधिनियम में कोर्ट उठने तक की सजा

बांदा। सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभांशु दास की अदालत ने आबकारी अधिनियम के मामले में विशेश्वर वर्मा को दोषसिद्ध कर तीन हजार रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना न जमा करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली नगर में वर्ष 2021 में विशेश्वर वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके अधिवक्ता ने उम्र 58 वर्ष होने, आर्थिक स्थिति कमजोर होने और आपराधिक इतिहास न होने का हवाला देते हुए नरमी बरतने की मांग की। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए सजा सुनाई। (ब्यूरो)
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