बांदा। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने दो कांस्टेबल के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गिरवां बस स्टैंड चौराहे पर सब्जी व फल विक्रेता छोटे उर्फ उदित नारायण ने अदालत में दी अर्जी में कहा था कि गिरवां थाने के कांस्टेबल चंद्रकांत शुक्ला और शिवनरेश द्विवेदी नशे में धुत होकर उसकी दुकान आए। उसकी मां की दुर्घटना संबंधी मुकदमा दर्ज करने के लिए 5000 रुपए मांगे। दोनों कांस्टेबल ने उससे अभद्रता भी की। छोटेलाल के मुताबिक उसने सिपाहियों को ऐसा करने से रोका तो दोनों कांस्टेबल ने से पीटते हुए गोलक में रखे छह हजार रुपये निकाल लिए। शिकायत करने पर संगीन मुकदमे में फंसाने और जिंदगी भर जेल में सड़ाने की धमकी दी। अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार तिवारी ने उदित की अर्जी पर अदालत मेें पैरवी की। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा ने प्रथम दृष्टया लूट का मामला मानते हुए थानाध्यक्ष गिरवां को दोनों कांस्टेबल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने और रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।