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कोटेदार को मिली जमानत

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बांदा। गबन के आरोप में एक माह से जेल में बंद कोटेदार की जमानत स्वीकृत हो गई। कालिंजर थाना क्षेत्र के मटखना गांव के कोटे में पूर्ति निरीक्षक गौरव प्रकाश चौधरी को निरीक्षण में काफी अनियमितताएं मिलीं। नोटिस जारी करने के बाद पूर्ति निरीक्षक ने 30 मार्च 2011 को धारा 409 आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने कोटेदार लल्लू प्रसाद राजपूत को 7 अक्तूबर 2012 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में है। सोमवार को अदालत ने 40-40 हजार रुपए की जमानत दाखिल करने पर उसकी रिहाई के आदेश दिए। पैरवी फौजदारी अधिवक्ता शंकर सिंह गौतम ने की। ब्यूरो
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