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मारपीट के 8 आरोपी बरी

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बांदा। दुकान में खाने-पीने का सामान लेकर पैसा मांगने पर तोड़फोड़ और मारपीट के आठ आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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बिसंडा थाना क्षेत्र निवासी विजय सिंह उर्फ वीरू सिंह पुत्र घनश्याम, लाला सिंह पुत्र प्रदीप, सोनू तिवारी पुत्र ओमकार, दीपू सिंह पुत्र चंद्रपाल, राजा सिंह पुत्र लक्ष्मी, संजय सिंह पुत्र घनश्याम और विवेक सिंह पुत्र भाऊ के विरुद्ध 15 अक्तूबर 2013 को शाम हुई इस घटना की रिपोर्ट थाने में दुकानदार विजय गुप्ता ने दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन ने पांच गवाह पेश किए। सभी गवाह मुकर गए। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कृष्ण यादव ने साक्ष्यों के अभाव में सभी को बरी कर दिया। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता अशोक सिंह ने की।
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उधर, रेलवे के अवैध टिकट बेचने के आरोपी मोहम्मद हुसैन पुत्र इम्तियाज (प्रयागराज) की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मानिकपुर रेलवे आरपीएफ इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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आरोपी भाग निकला था। आरोपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी जिला न्यायाधीश की अदालत में बुधवार को दाखिल की थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट तलब की। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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