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छेड़छाड़ में युवक को दो साल की जेल, जुर्माना

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बांदा। महिला से छेड़छाड़ व अभद्रता के जुर्म में अदालत ने युवक को 2 साल की जेल और 1500 रुपये जुर्र्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त जेल होगी।
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गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 जनवरी 2015 की शाम वह और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठे थे। तभी गिरवां थाना क्षेत्र के निवादा मलेहरा गांव निवासी राजेश तिवारी पुत्र राजकरन ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर अभद्रता की। जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की। आरोपी राजेश तिवारी के खिलाफ 7 अपराधिक केस दर्ज हैं। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने अभियुक्त राजेश तिवारी को धारा 504 व 506 में 2-2 साल की जेल व 5-5 सौ रुपये जुर्माना, 354 में एक साल की जेल व 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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