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Banda News: गैंगस्टर में पांच दोषियों को 7-7 साल की जेल

Wed, 29 Mar 2023 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बांदा। गैगस्टर एक्ट के पांच आरोपियों को अदालत ने सात वर्ष की जेल और आठ हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना में वर्ष 2015 में हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसमें पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट की धारा लगा दी गई। विवेचक रामपाल सिंह ने अदालत में छह गवाह पेश किए।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) हेमंत कुमार कुशवाहा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। अभियुक्त रामबाबू, गिरीश, शशि प्रकाश, इंद्र प्रकाश, प्रदीप व राजन मिश्रा को हत्या करने को लेकर गैंगस्टर एक्ट की धारा में 7-7 साल जेल और जुर्माना की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त फतेहपुर जनपद के रामपुर भरसौल (थाना किशुनपुर) के रहने वाले हैं।
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