फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: मिलावट में चार व्यापारियों पर 66 हजार जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। दूध, पनीर व साबूदाना आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एडीएम कोर्ट ने चार व्यापारियों पर 66 हजार का जुर्माना किया है। इसके अलावा विभाग ने मिलावट पर सात व्यापारियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी की अदालत ने वाद दायर किया।
विज्ञापन


खाद्य सुरक्षा विभाग पिछले साल होली के दौरान लिए नमूनों की रिपोर्ट सही न आने पर 10 व्यापारियों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया था। सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने दूध में फैट कम होने पर चिल्ला के गुगौली निवासी दूध व्यापारी लल्ल पर 100 रुपये, पनीर में मिलावट पर अतर्रा के व्यापारी शिव कुमार चौरसिया पर 20 हजार का, इसी प्रकार पनीर में मिलावट पर बांदा के गुरेह निवासी व्यापारी हरीराम पर 30 हजार व साबूदाना में मिलावट पर नरैनी के व्यापारी नरेश पर 15 हजार का जुर्माना किया है।

आदेशों में कहा है कि एक माह के अंदर जुर्माना अदा न करने वाले े व्यापारी से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ बतौर आरसी जुर्माना वसूला जाएगा। अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि दीपावली के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थो के नमूनों की रिपोर्ट आने लगी है। सात व्यापारियों की रिपोर्ट अनफिट आने पर अपर जिलाधिकारी की कोर्ट में वाद दायर किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें