बांदा। प्रदेश सरकार के घोषित तीन दिवसीय लॉकडाउन के मद्देनजर डीएम अमित सिंह बंसल ने भी आदेश जारी किया है। शुक्रवार की रात से 13 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक लॉकडाउन के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। उधर, लॉकडाउन की पूर्व संध्या पर बाजारों में भीड़ रही।
डीएम के आदेश में इस अवधि में जिले के सभी शहरी और ग्रामीण बाजार, मंडियां, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। चिकित्सीय सेवाएं और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की तरह चालू रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा।
रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। मालवाहक वाहनों की भी छूट रहेगी। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में सफाई और पेयजल आपूर्ति का वृहद अभियान चलेगा। इसमें शामिल अधिकारी, कर्मचारी प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। संबंधित कार्यालय भी खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें हरेक घर में मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस अभियान जारी रखेंगी।
ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य कारखाने बंद रहेंगे। डीएम ने कहा है कि प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र/ड्यूटी पास माना जाएगा। उनकी आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। बड़े निर्माण कार्य, हाईवे, एक्सप्रेस-वे, पुल, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। अनुपालन न करने वालों पर कार्रवाई होगी।
उधर, तीन दिन के लॉकडाउन की खबर ने शुक्रवार को बाजार में भीड़ बढ़ा दी। देर शाम तक शहरी और ग्रामीण खरीददार जरूरी सामान की खरीद में जुटे रहे। भीड़भाड़ में ज्यादातर लोगों ने मॉस्क पहनने की जरूरत नहीं समझी। विशेषकर किराना, सब्जी, अनाज मंडी, दवा, दूध, फल आदि की दुकानों में ज्यादा भीड़ थी। शाम को शहरी खरीददारों की भीड़ उमड़ी। सब्जी आदि के दाम भी बढ़ गए।