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कार स्वामी को फोरम ने दिलाया 2.22 लाख का क्लेम

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बांदा। दुर्घटना में कार जलकर नष्ट हो जाने पर भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। परिवाद दर्ज होने पर उपभोक्ता फोरम ने एक माह के अंदर वाहन स्वामी को एक लाख 36 हजार 500 रुपये अदा करने का आदेश दिया था। इसके विरुद्ध बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। आयोग ने उपभोक्ता फोरम के निर्णय को बरकरार रखते हुए उपभोक्ता को बीमा कंपनी से नौ फीसदी ब्याज के साथ यह रकम दिलवाई है।
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सिविल लाइन निवासी अवध किशोर सिन्हा ने जिला उपभोक्ता फोरम में जनवरी 2010 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी वैगन आर कार दुर्घटना में जल गई थी, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दर्ज कराया। सुनवाई के बाद 26 मार्च 2012 को उपभोक्ता फोरम ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया था कि एक माह के अंदर क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम 1,34,500 रुपये और 1000 रुपये क्षतिपूर्ति तथा 500 रुपये मुकदमा खर्च (कुल 1,36,500 रुपये) अदा करे।
इस पर बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता फोरम आयोग में इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की थी। आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश और अमल पर रोक लगा दी थी। 19 सितंबर 2019 को राज्य आयोग की पीठ के सदस्य राजकमल गुप्ता और महेश ने सुनवाई के अंतत: जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर मुहर लगा दी।
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साथ ही नौ प्रतिशत ब्याज भी अलग से देने का आदेश दिया। इस पर यूनाइटेड कंपनी के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार निगम ने कुल 2,22,653 रुपये का चेक उपभोक्ता फोरम में जमा कर दिया। न्यायालय उपभोक्ता फोरम के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि फोरम अध्यक्ष राम कैलाश और शैलेंद्र नाथ की पीठ ने यह चेक वादी अवध किशोर सिन्हा को उनके अधिवक्ता सैय्यद अली मंजर की शिनाख्त पर आज सौंप दिया।
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