बांदा। मेगा लोक अदालत में 4388 मुकदमों का सुलह-समझौते से निपटारा हो गया। मुकदमों में 94,580 रुपये जुर्माना और मोटर क्लेम के रूप में 93 लाख 5 हजार रुपये हर्जाना निर्धारित किया गया।
मुख्यालय में जजी परिसर में लोक अदालत की अध्यक्षा कर रहे जिला जज राधेश्याम यादव ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम के छह केस निपटाकर 24 लाख 50 हजार रुपया पीड़ित पक्षों को बीमा कंपनियों से दिलवाया। चार अन्य केसों में भी समझौता कराया। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरेंद्र प्रसाद ने 12 जोड़ों (दंपति) के बीच चल रहे पारिवारिक विवादों पर सुलह कराकर उन्हें विदा किया।
इन जोड़ों को डीजे ने आशीर्वाद दिया। प्रथम एडीजे साकेत बिहारी दीपक ने दो केसों में 6 लाख 35 हजार पीड़ित पक्ष को दिलाए। द्वितीय एडीजे बिजेंद्र कुमार शैलट ने 10 केस निपटाए। एक्सीडेंट के दो क्लेम में 12 लाख 80 हजार रुपये हर्जाना दिलाया। आठ अन्य केस भी निपटाए। तृतीय एडीजे नीरज कुमार ने आठ केस निपटाए और एक्सीडेंट क्लेम के छह मामलों में 21 लाख 15 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिलवाए। चतुर्थ एडीजे रामकरन द्वितीय ने पांच केस निस्तारित किए।
पंचम अपर जिला जज खलीकुज्जमां ने मोटर एक्सीडेंट हर्जाना संबंधी दो केेसों में 11 लाख 65 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को बीमा कंपनी से दिलाए। षष्टम एडीजे राजेश कुमार ने एक्सीडेंट क्लेम के दो मामलों में 15 लाख रुपये पीड़ित पक्ष को दिलाए। त्वरित न्यायालय प्रथम न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने मोटर क्लेम के एक मामले में एक लाख 60 हजार रुपये क्लेम दिलाया। त्वरित न्यायाधीश द्वितीय/एडीजे पीके शर्मा ने 11 भरण पोषण और चार अन्य केस निपटाए।
सीजेएम ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने 240 मामलों को निस्तारण करके 18,420 रुपये जुर्माना आरोपित किया। सिविल जज हिमांशु कुमार ने उत्तराधिकार के तीन केस निपटाकर एक लाख 30 हजार 451 के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए। प्रथम अपर सीजेएम संजय कुमार ने 13 केस निपटाकर 28,750 रुपये जुर्माना किया। द्वितीय अपर सीजेएम मृदांशु कुमार ने चार मामले निस्तारित किए। सिविल जज/एफटीसी प्रेम बहादुर सिंह ने पांच मुकदमे निपटाकर 1150 रुपये जुर्माना किया।
अपर सीजेएम/रेलवे मजिस्ट्रेट भूलेराम ने 45 मुकदमों का निस्तारण करते हुए 11,400 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज अभिषेक व्यास ने चार केस निपटाते हुए तीन उत्तराधिकार के मामलों में एक लाख 43 हजार 681 के प्रमाण पत्र जारी किए। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रामकिशोर तिवारी ने 9 केस निपटाए। सात केस एनआई एक्ट के थे। इनमें 23 लाख 75 हजार रुपये पीड़ित पक्षों को दिलाए। दो लघु केस निपटाकर 4500 रुपये जुर्माना किया।
मेगा लोक अदालत में 4388 मुकदमों में सुलह-समझौता हुआ
12 जोड़ों के बीच समझौता, ससुराल के लिए विदाई
अमर उजाला ब्यूरो