बांदा। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता व शिथिलता बरतने के आरोपों में शासन ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निलंबित कर दिया है। विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश में उन्हें पंचायतीराज निदेशालय लखनऊ में संबद्ध किया गया है।
विशेष सचिव अवधेश कुमार खरे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डीपीआरओ पर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता व शिथिलता, आईसी व एचआरडी में अपेक्षित धनराशि व्यय न करने, जीपीडीपी में धनराशि खर्च में ढिलाई आदि पाई गई है। 14वें वित्त व चतुर्थ राज्य वित्त की धनराशि के व्यय का प्रतिशत शून्य पाया गया है। डीपीआरओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करते हुए उप निदेशक पंचायत इलाहाबाद को जांच अधिकारी नामित किया गया है। वे निलंबन की अवधि में वह पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ से संबद्ध रहेंगे।
कार्यों में लापरवाही पर डीपीआरओ निलंबित
विशेष सचिव ने जारी किया निलंबन आदेश
निलंबित अवधि में निदेशालय से रहेंगे अटैच
अमर उजाला ब्यूरो