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Banda News: बांदाः पत्नी की हत्या के दोषी को 14 वर्ष की सजा

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बांदा। दहेज हत्या में दोष साबित होने पर जज ने पति को 14 वर्ष की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पीड़ित पिता ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पति द्वारा बेटी की जलाकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सात वर्ष बाद फैसला आया है।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के सिंहपुर रोड ओरन निवासी संदीप साहू पुत्र नत्थू प्रसाद की पत्नी किरन साहू की वर्ष 2015 में ससुराल में जलकर मौत हो गई थी। मृतका के पिता भारत साहू ने बिसंडा थाने में दामाद संदीप साहू समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों पर दहेज के लिए बेटी को जलाकर मारने का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना कर चार्ज सीट न्यायालय में दाखिल की थी।
एफटीसी प्रथम के जज गुणेंद्र प्रकाश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुनाया। इसमें पति को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी मनोज दीक्षित और देवदत्त मिश्र ने की।
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