बांदा। डीएम ने खप्टिहाकला बालू खदान में अवैध खनन मिलने पर पट्टाधारक पर 13 लाख 75 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। पट्टा धारका को नोटिस जारी किया है।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर एसडीएम व खान अधिकारी ने खप्टिहाकलां के गाटा संख्या 100 खंड-दो पर छापा मारा तो वहां पर स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से इतर 1528 धन मीटर बालू/मौरंग का अवैध खनन व परिवहन पाया गया। डीएम ने श्रीराम इंटर प्राइजेज के संजीव साहू निवासी सिद्धेश्वर नगर झांसी के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की है।
डीएम ने बताया कि माह जून से अब तक चलाए गए अभियान में अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग के आरोप में कुल 22 वाहनों को पकड़कर संबंधित थाने की सुपुर्दगी में दिया गया। राजस्व के रूप में आठ लाख, 85 हजार 600 रुपये प्राप्त हुए।