बांदा। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत मनमाने ढंग से निर्माण कराने पर शहर के मध्य बाजार स्थित फैमिली मार्ट भवन के स्वामी को विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर भवन में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों (माल) को रोककर परिसर खाली करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सील करने की चेतावनी दी है।
प्रकाश टाकीज परिसर (गोसाईगंज) में फैमिली मार्ट भवन निर्माण के लिए जो नक्शा विकास प्राधिकरण ने स्वीकृत किया था, उसके मुताबिक निर्माण नहीं हुआ। साथ ही एनओसी लेने के लिए दी गई अर्जी में फर्जी हस्ताक्षरों की भी शिकायत की गई। स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग स्थल को खुला स्थान दर्शाया गया है, लेकिन वहां पक्का भवन निर्मित है। पार्किंग का स्थान नहीं है। पिछले वर्ष शैलेंद्र गुृप्ता की शिकायत पर डीएम/बांदा विकास प्राधिकरण ने एक भवन का मानचित्र निरस्त कर दिया था।
विकास प्राधिकरण सचिव संदीप कुमार ने भवन के पक्षकार शैलेंद्र गुप्ता व विजेंद्र गुप्ता (गोसाईगंज) को जारी किए नोटिस में कहा है कि उनके मानचित्र को निरस्त करने के बाद अवैध निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण में मुकदमा विचाराधीन है। नोटिस में कहा है कि भवन निर्माण में सेट बैक कवर करते हुए निर्माण किया गया है।
अभी तक कोई शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत हीं किया है। अग्निशमन संबंधी औपचारिकताएं भी पूरी नहीं हैं। न ही प्राधिकरण व फायर ब्रिगेड से पूर्णत: प्रमाणपत्र दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कोई भी अप्रिय दुर्घटना होती है तो उसका पूरा दायित्व भवन स्वामी पर होगा। नोटिस में कहा गया है कि बेसमेंट में संचालित व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां तत्काल बंद करा दें। 7 दिन के अंदर परिसर खाली कर दें। अन्यथा सील के समय किसी भी प्रकार की क्षति के लिए भवन स्वामी खुद जिम्मेदार होंगे।
इस बाबत विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता शैलेंद्र कुमार ने बताया कि इस प्रकरण की पत्रावली अग्रिम कार्रवाई के लिए प्राधिकरण सचिव को भेज दी गई है।
उधर, प्राधिकरण सचिव संदीप कुमार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अवर अभियंता ही बता पाएंगे। उधर, नुनिया मोहाल निवासी अशोक कुमार ने विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष/डीएम को अर्जी देकर कहा है कि अवैध रूप से बने भवन में वन इंडिया फैमिली मार्ट चल रहा है। यह असुरक्षित है। अधूरी और अवैध बिल्डिंग को वन इंडिया मार्ट ने किराये पर ले लिया है। इसे तत्काल बंद कराया जाए।