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Banda: किशोरी से दुष्कर्म का मामला, दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा, 32000 रुपये का जुर्माना भी लगाया

Thu, 13 Jul 2023 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा

सार

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 38 पृष्ठीय फैसले में बिक्रम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास का सजा समेत 32000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बांदा जिले में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश पास्को हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने बुधवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। साथ ही अन्य धाराओं में सजा समेत 32000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जुर्माने के धनराशि पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम व वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी व वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रभान सिंह ने बताया कि नरैनी कस्बा व थाना निवासी पीडि़ता के पिता ने 8 नवम्बर 2015 को थाना नरैनी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
इसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 4 नवंबर 2015 को घर से कोचिंग के लिए गई थी। तभी नरैनी थाने के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी ब्रिकम उर्फ लाला राम पुत्र बाबा दीन उसे बहला फुसलाकर ले गया था। थाने में अपहरण की दर्ज करायी थी। मामले का आरोप पत्र अदालत में धारा 363 व 366 में भेजा गया था।

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मुकदमें की सुनवायी के दौरान व पीडि़ता के बयानों के आधार पर ये पाया गया कि घटना के समय नाबालिक थी। आरोपी उसके साथ 3-4 दिन लगातार दुष्कर्म करता रहा। चार्ज बनाते समय मामले में धारा 376-2ढ व पास्को की बढ़ोतरी कर मामले की सुनवायी की गई।
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अभियोजन की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 38 पृष्ठीय फैसले में बिक्रम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास का सजा समेत 32000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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