श्रावस्ती। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश कोविड 19 के नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत लॉकडाउन के नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर न सिर्फ जुर्माना, बल्कि वाहन चालक का लाइसेंस भी निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने सभी कोतवाली, थाना व चौकी प्रभारी को आवश्यक निर्देश जारी किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोविड 19 के नियमावली 2020 में शासन द्वारा दोबारा संशोधन किया गया है। इसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत जिन व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा व स्कार्फ ना पहनने पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर पहली व दूसरी बार 100 रुपये, तीसरी बार 500 रुपये व बार बार अनदेखी करने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा।
दो पहिया वाहन पर दो लोगों के यात्रा करने पर प्रथम बार 250, द्वितीय बार 500, तीसरी बार 1000 और बार-बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त अथवा निलंबित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट लगाया जाए। जिससे पूरा चेहरा ढकता हो, इसके अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगाना होगा। एएसपी ने जिलेवासियों से अपील किया है कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।