बलरामपुर। डीएम कृष्णा करुणेश ने मंलगवार को अनलॉक-4 की गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। 21 सितंबर से मनोरंजन के सभी साधन चालू हो जाएंगे। शादी-विवाह व अंतिम संस्कार में 21 सितंबर से 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
डीएम ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के संबंध में देशव्यापी अनलॉक-4 लागू किया गया है। वर्तमान समय में जिले में 295 कोरोना पॉजिटिव हैं जिससे संवेदनशीलता बनी हुई है। कोविड-19 महामारी के चलते अनलॉक 4 की गतिविधियों को चालू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान छात्रों व सामान्य शैक्षणिक कार्य के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। 21 सितंबर 2020 से स्कूलों में 50 प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा व परामर्श संबंधी कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों की सहमति जरूरी है।
यह व्यवस्था 21 सितंबर से लागू होगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राज्य कौशल विकास मिशन आदि में अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल पीएचडी स्वधार्थियों, तकनीकी व व्यवसायिक प्रोग्रामों जिसमें प्रयोगशाला संबंधी कार्य की आवश्यकता पड़ती है उससे संबंधित परास्नातक के छात्रों की अनुमति होगी।
21 सितंबर से सभी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यक्रमों व अन्य सामूहिक गतिविधियों को अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ शुरू करने की अनुमति होगी जिसमें फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने व सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। शादी-विवाह समारोह में 30 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेगी, इसके बाद 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
सिनेमा हॉल, तरुण ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। ओवर एयर थियेटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी। दो गज की दूरी का पालन किया जाएगा। मास्क का प्रयोग किया जाएगा। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग और थूकना आदि सार्वजनिक स्थान पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अनलॉक-4 में लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। जिले में लगने वाले सभी मेले प्रतिबंधित रहेंगी। शुक्रवार की रात्रि 10 से सोमवार प्रात: पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
एसपी, सीडीओ, एडीएम, एएसपी, सीएमओ, तीनों तहसीलों के एसडीएम व सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी 9 ब्लॉकों के बीडीओ, 14 कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों और चारों नगर निकायों के ईओ प्रवर्तन व क्रियान्वयन के लिए अधिकृत होंगे और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 7880831068 व 7081224641 पर चिकित्सा संबंधी कोरोना व भूमि विवाद से संबंधित कलेक्ट्रेट के रूम के कंट्रोल रूम टेलीफोन नंबर 05263-236250 व 05263-232046 पर संपर्क कर सकते हैं।