बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने किशोरी से छेड़खानी करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
उतरौला क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 14 जून 2019 को एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया कि क्षेत्र के एक गांव निवासी राजकुमार ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट ने सात गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने राजकुमार को किशोरी के साथ छेड़खानी करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। (संवाद)