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Balrampur News: लकड़ी चोरी के मामले दो को आठ वर्ष बाद सजा

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बलरामपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रभात कुमार दुबे ने शनिवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान लकड़ी चोरी के मामले में दोषी मानते हुए दो को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान दोनों सात दिन जेल में बंद रहे थे। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 2500-2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे का फैसला आठ वर्ष में हुआ है।
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ललिया क्षेत्र के ग्राम ललिया निवासी राजेश ने 24 दिसंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि जनपद श्रावस्ती थाना भिनगा के ग्राम बनकटवा निवासी अनूप सोनी व रंगीले ने चोरी से खेत में हरे पेड़ काट लिए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया। सात दिन बाद दोनों को जमानत मिल गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावलियाें का अवलोकन करने के बाद अनूप सोनी व रंगीले को लकड़ी चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।
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