फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balrampur News: 29 वर्ष बाद चोरी में दो को सुनाई गई सजा

Thu, 18 Sep 2025 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने बुधवार को चोरी के दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 29 वर्ष के बाद चोरी के मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन

जरवा क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर निवासी वनरक्षक राम अवध यादव ने 13 मई 1996 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि विपक्षी तुलसीपुर क्षेत्र के धनहाकला निवासी झब्बू व तानी के कब्जे से चोरी की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद झब्बू व तानी को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। केस दर्ज होने के समय दोनों ने सात-सात दिन जेल में बिताया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें