बलरामपुर। न्यायालय ने महिला से छेड़खानी करने वाले एक व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी केके यादव व अभियोजन अधिकारी फूलचंद्र ने बताया कि 11 अक्तूबर 2015 को एक व्यक्ति ने पचपेड़वा थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसकी बहू से मुन्नू ने छेड़खानी की थी।
पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) राविन अलका ने पचपेड़वा के ग्राम विशुनपुर कोडर निवासी मुन्नू को महिला से छेड़खानी करने का दोषी मानते हुए शनिवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।