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Balrampur News: चोरी के दोषी को 34 वर्ष बाद मिली सजा

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बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को चोरी के मामले में आरोपी कन्हई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। न्यायाधीश ने न्यायालय उठने तक कटघरे में खड़े रहने की सजा के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले का फैसला 34 वर्ष बाद हुआ है।
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बस्ती जनपद निवासी शेषमणि ने 23 फरवरी जून 1991 को तुलसीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने कन्हई पर चोरी का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी कन्हई को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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