बलरामपुर। पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ गैंगस्टर मामले में तीन जनवरी को सुनवाई होगी। एमपी-एमएलए कोर्ट नंबर छह पर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय प्रदीप कुमार गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई करेंगे। जमानतदार फर्जी मिलने पर पूर्व सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
तुलसीपुर थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने 21 जुलाई 2024 को पूर्व सांसद रिजवान जहीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना करके 30 जुलाई 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पूर्व सांसद ने पुलिस पर फर्जी आरोप लगाकर कोर्ट में जमानतनामा वापस लेने का प्रार्थनापत्र दिलाया था। ललिया की पुलिस ने पूर्व सांसद व दो जमानतदारों ललिया क्षेत्र के ग्राम परसिया गोंसाई निवासी रोजअली व ग्राम परसा करमैती निवासी मुहर्रम अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पूर्व सांसद को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए गलत पते से रोजअली व मोहर्रम अली ने 28 नवंबर 2025 को जमानत प्रपत्र दाखिल कराया। शपथ पत्र भी दिलाया। न्यायालय के आदेश पर जमानत सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि दोनों लालपुर विशुनपुर गांव निवासी नहीं हैं। ग्राम प्रधान ने इस आशय का प्रमाणपत्र दिया है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर मौजूदा समय में ललितपुर जेल में बंद हैं।