बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान साेमवार को चोरी के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने उसे दो हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 30 वर्ष के बाद चोरी के मुकदमे का फैसला हुआ है।
देहात क्षेत्र के ग्राम शेखरपुर निवासी बाबूराम ने 17 जून 1995 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि विपक्षी गांव के ही विनोद कुमार ने चोरी की है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विनोद कुमार को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विनोद केस दर्ज होने के समय सात दिन जेल में काट चुका था। (संवाद)