गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले दहेज हत्या के मामले में दोषी पति व सास को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 साल कैद और 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार पाठक ने बताया कि वादी अर्जुन ने कोतवाली करनैलगंज में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया था कि उसकी बहन लक्ष्मी की शादी उल्लहा हरसराय पुरवा निवासी राजकुमार के बेटे राहुल से 10 जून 2019 को हुई थी। दहेज के लिए बहन को राहुल व सास ननकाई मारते-पीटते थे। 14 सितंबर 2021 को गला दबाकर लक्ष्मी को मार डाला।
पुलिस ने दहेज हत्या के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया। बुधवार को में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने फैसला सुनाया।