बलरामपुर। लॉकडाउन के पहले दिन शनिवार को सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। दुकानों में ताले लटके रहे। कोरोना महामारी के चलते जिले में तीन दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है।
चार अप्रैल को प्रात: सात बजे तक जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जिले के तीनों तहसीलों के एसडीएम व सीओ के साथ-साथ सभी कोतवाली व थानों के प्रभारी निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डीएम श्रुति ने बताया कि जिले में अब तक 64 से अधिक लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। जिले में 1510 से अधिक कोरोना के सक्रिए केस हैं।
इसी के मद्देनजर अब जिले में 30 अप्रैल की रात्रि आठ बजे से चार अप्रैल की प्रात: सात बजे तक वीकेंड लॉकडाउन कर दिया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
अनुपालन न करने पर पहली बार में एक हजार रुपए और दूसरी बार में अधिकतम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों को घरों के अंदर सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है।
निर्देश का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही कराया जाएगा। शनिवार, रविवार व सोमवार को प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा।