बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे एक लाख रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी जिला जज ने दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने 18 मार्च 2019 को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि धर्मपुर निवासी जावेद उर्फ फुलजारी एक दिन पूर्व मेरी लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पीड़िता की तलाश के बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट व न्यायालय पर दिए गए बयान के आधार पर विवेचक ने अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने जावेद को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।