फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balrampur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सश्रम जेल

Sat, 02 Mar 2024 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से एक लाख रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता ने रेहरा बाजार थाने पर 11 अक्तूबर 2018 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के ही युवक मोहम्मद शरीफ ने घर में घुसकर उसे डरा धमका कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सत्र परीक्षण के दौरान हुई गवाही व साक्ष्यों के आधार पर जिला जज कोर्ट ने आरोपी शरीफ को घर में घुसकर दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें