बलरामपुर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को 50 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन पत्रों को स्वीकृति मिलने के बाद ऋण दिया जाएगा। इसके बाद बेरोजगार उससे अपना कोई भी कारोबार शुरू कर सकते हैं।
जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि व्यक्तिगत उद्यम, सरकारी समितियों व स्वयं सहायता समूहों को उद्योग स्थापित करने के लिए 50 लाख और सेवा उद्यम में 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। सामान्य वर्ग को 10 फीसदी व आरक्षित वर्ग को परियोजना की लागत का पांच फीसदी रकम स्वयं लगानी होगी। सामान्य वर्ग को 25 व आरक्षित वर्ग को 35 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक का न्यूनतम कक्षा आठ पास होना अनिवार्य है। किसी बैंक द्वारा डिफाॅल्टर घोषित लोग ऋण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऋण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नगर स्थित जिला उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।