बलरामपुर। जेएम द्वितीय मेघाली सिंह ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान तमंचा रखने के मामले में दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 29 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है। प्राथमिकी दर्ज होने के दौरान आरोपी तीन दिन जेल में रहा था।
हरैया क्षेत्र के ग्राम रतनवा निवासी नानमून को पुलिस ने 12 सितंबर 1997 को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया। तीन दिन बाद जमानत पर नानमून रिहा हो गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के लिए नानमून को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)