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सूचना आयोग ने अधिशासी अभियंता पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड

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बलरामपुर। करीब तीन साल से जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना न उपलब्ध कराने को उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने विभाग के जन सूचना अधिकारी के ऊपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि जनसूचना अधिकारी के वेतन से कटौती करने का आदेश भी दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने दायर की गई अपील के तहत अपीलकर्ता दीप नरायन मिश्र ने कहा है कि उन्होंने वर्ष 2017 में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खंड बलरामपुर बाबूलाल से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। बार-बार रिमाइंडर देने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। समय बीत जाने के बाद दीप नरायन ने मामले की अपील उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में की।
आयोग ने संबंधित अधिशासी अभियंता से सूचना उपलब्ध कराने को कहा। अधिशासी अभियंता की तरफ से उनके मातहत ने आयोग में उपस्थित होकर समय मांगा था। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने 15 दिन का समय भी दिया। समय के बाद भी अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
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राज्य सूचना आयुक्त ने मामले में सुनवाई करते हुए अधिशासी अभियंता के ऊपर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है और निर्देश दिया है कि अर्थदंड की धनराशि अधिशासी अभियंता के वेतन से कटौती की जाए। विदित हो कि संबंधित अधिशासी अभियंता इस समय गैर जनपद में कार्यरत हैं।
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