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Balrampur News: दो माह के भीतर करें फिक्स डिपाॅजिट का भुगतान

Mon, 08 May 2023 11:02 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
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बलरामपुर। फिक्स डिपाॅजिट में जमा धनराशि का भुगतान न करना सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने दो माह के भीतर छह प्रतिशत ब्याज दर सहित धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। पचपेड़वा के त्रिलोकपुर निवासी सलमान रजा व एक अन्य ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया था। कहा था कि 22 जून 2012 को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पचपेड़वा के शाखा प्रबंधक से सहारा इशाइन स्कीम के तहत दो फिक्स डिपाॅजिट कराया था। पहला एक लाख 24 हजार 162 रुपये व दूसरा एक लाख 32 हजार 434 रुपये का था। इस पर 20.15 प्रतिशत ब्याज देय था। समयावधि पूरी होने के बाद राशि तीन लाख 24 हजार 311 रुपये व तीन लाख 45 हजार 918 रुपये होनी थी।
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आरोप है कि जब वादी समय पूरा होने के बाद भुगतान के लिए गया तो कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसे डेढ़ माह बाद आने को कहा गया। इसके बाद जब भी वह शाखा पर जाता तो फंड की कमी बताकर दो-तीन महीने में भुगतान की बात कहकर आश्वासन दिया जाता रहा। बाद में 18 नवंबर 2021 को शाखा प्रबंधक ने भुगतान से इंकार कर दिया।
इस पर उसने उपभोक्ता फोरम में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पचपेड़वा के शाखा प्रबंधक, महाप्रबंधक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के खिलाफ वाद दाखिल किया।
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उपभोक्ता फोरम ने आरोपियों को तलब किया लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, सदस्य यादवेंद्र विक्रम सिंह व सुनीता तिवारी ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता पवन आचार्य ने बताया कि फोरम ने इस मामले में निर्णय सुनाया है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पचपेड़वा के शाखा प्रबंधक, महाप्रबंधक, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया है। सावधि खाते में समयावधि पूरी करने पर मिलने वाली धनराशि तीन लाख 24 हजार 311 रुपये व तीन लाख 45 हजार 918 रुपये पर 22 जून 2020 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित दो माह के भीतर वादी को भुगतान करने का आदेश दिया है।
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