बलरामपुर। हरा पेड़ काटने के आरोप में एक व्यक्ति को न्यायालय से सजा सुनाई गई है। यह मुकदमा 30 साल तक चला। आराेपी के जुर्म स्वीकार करने के बाद न्यायालय उठने तक हिरासत में रखने के साथ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। देहात कोतवाली में योगेंद्र नाथ के विरुद्ध वर्ष 1994 में हरा पेड़ काटने का मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच के बाद सीजेएम न्यायालय में विवेचक ने वर्ष 1994 में ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम न्यायालय में पुराने मुकदमे को चिह्नित किया गया, जिसमें यह मामला शामिल था। सीजेएम धर्मवीर सिंह ने मुकदमे में जुर्म स्वीकार करने के बाद हरा पेड़ कटाने वाले को न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत में रखा और एक हजार रुपये का दंड भी लगाया। (संवाद)