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Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म में एक को आजीवन कारावास

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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 13 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को ढाई वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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कोतवाली देहात थाने के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 16 अक्टूबर 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को 13 अक्टूबर 2017 को लेकर चला गया। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता की बरामदगी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया और न्यायालय में बयान दर्ज हुआ। पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचक ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।
सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी वीर बहादुर सिंह को नाबालिग से दुष्कर्म और अगवा करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।
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