बलरामपुर। कोरोना महामारी के संक्रमण से घर के मुखिया की मृत्यु पर परिजनों को रोजगार करने के लिए पांच लाख रुपये तक के लोन दिए जाएंगे। समाज कल्याण वित्त एवं विकास निगम की तरफ से आशा योजना का संचालन शुरू किया गया है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने मंगलवार को बताया कि समाज कल्याण वित्त एवं विकास निगम की तरफ से कोरोना महामारी के संक्रमण से अनुसूचित जाति के मुखिया की मृत्यु पर परिवार को रोजगार दिलाने के लिए आशा योजना का संचालन शुरू किया गया है।
नगर व ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनके मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की कोरोना से मौत हो गई और परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये कम हो।
ऐसे परिवार उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से संचालित आशा योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण ले सकते है जिसे 20 प्रतिशत अनुदान एक लाख रुपये के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
आवेदन करते समय कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। 18 जून तक विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है।