फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balrampur News: चरस रखने वाले नेपाली नागरिक को 14 वर्ष की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार तृतीय ने सोमवार काे सुनवाई के दौरान अवैध चरस रखने के मामले में एक नेपाली नागरिक को दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायाधीश ने एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

जरवा कोतवाली की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 26 अगस्त 2022 को अवैध चरस के साथ नेपाल के दांग जनपद के काकरवा निवासी राज विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट रवींद्र कुमार सिंह व धमेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सात गवाहाें को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद राज विश्वकर्मा को अवैध चरस रखने का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें