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Balrampur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सुमित प्रेमी ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सिर्फ तीन वर्ष में मुकदमे का फैसला हुआ है।
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नगर क्षेत्र के ग्राम कटिया मटेरा निवासी सूर्यभान ने 16 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि पत्नी सोमना (48) शाम चार बजे खेत में गन्ना काट रही थी, तभी बाइक से एक अज्ञात युवक पहुंचा और सोमना से गन्ना काटने के लिए हंसिया मांगा। इसके बाद गन्ने को काटकर गट्ठर बनाया। गट्ठर बाइक के पीछे बांधने के बाद अचानक सोमना पर हंसिए से हमला करके गला रेत दिया। सोमना की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार युवक बैरागीजोत गांव की ओर भाग गया।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान खुलासा होने पर नगर क्षेत्र के ग्राम कटिया मटेरा निवासी अत्ते उर्फ हरीराम वर्मा के खिलाफ पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की और इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अत्ते उर्फ हरीराम वर्मा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय में मुकदमे का फैसला होने के बाद पीड़ित पति सूर्यभान को न्याय मिल गया है।
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