बलरामपुर। निरीक्षण में तमाम अनियमितता मिलने और नोटिस का जवाब न दिए जाने पर सहायक आयुक्त (औषधि) विक्रय ने रेहरा बाजार के एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 30 दिन के अंदर स्पष्टीकरण न मिलने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है।
सहायक आयुक्त (औषधि) विक्रय देवीपाटन मंडल गोंडा जीसी श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने पर औषधि निरीक्षक बलरामपुर ने पांच मार्च को रेहरा बाजार स्थित प्रिया मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर का मूल लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया गया। दुकान के लिए पंजीकृत फार्मासिस्ट भी उपस्थित नहीं मिले। निरीक्षण के समय कैशमेमो/ विक्रय बीजक, औषधि आदि भी नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए।
औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित रजिस्टर व अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया। मेडिकल स्टोर में फ्रिज भी उपलब्ध नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं पाई गई।
इन सभी अनियमितताओं के संबंध में मेडिकल स्टोर के संचालक को नोटिस देकर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया था। 10 जुलाई तक मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा नोटिस का जवाब न देने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन देवीपाटन मंडल द्वारा मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। 30 दिनों के अंदर यदि संचालक द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।