फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Balrampur News: अवैध चाकू रखने के दोषी को 34 साल बाद सजा

Sat, 28 Mar 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
बलरामपुर। अवैध चाकू रखने वाले दोषी को न्यायालय ने 34 वर्ष बाद सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेडी/जेएम) की अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक खड़ा रहने और 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। थाना कोतवाली जरवा क्षेत्र में वर्ष 1992 में अभियुक्त याकूब निवासी बघेलखंड के कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना जरवा में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लक्ष्मी सिंह ने कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें