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प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले प्रेमी व उसके साथी को आजीवन कारावास

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बलरामपुर। प्यार व शादी में असफल होने के बाद प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले प्रेमी तथा उसके साथी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को 10-10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
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बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि 21 मई 2017 की रात तुलसीपुर नगर निवासी हसीम की हत्या कर शव रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया था। हसीम के पिता कुतबुल्ला ने गूंगू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था।
पुलिस की विवेचना में पुरानी बाजार तुलसीपुर निवासी आजम व चांदबाबू की संलिप्तता काल डिटेल के आधार पर मिली। गूंगे बरी हो गया। आलम और गज्जू की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद हुआ।
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अधिवक्ता ने बताया कि आलम मृतक हसीम की पत्नी से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता है। हसीम से शादी होने के बाद उसने रंजिशन गज्जू साथ मिलकर हसीम की हत्या कर दी।
मामले में सरकारी वकील ने 10 गवाहों को पेश कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग न्यायाधीश से की। मामले के परीक्षण तथा पत्रावलियों के अवलोकन में मिले साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आलम तथा गज्जू को आजीवन कारावास तथा दोनों को 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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