बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुमित कुमार प्रेमी ने एक व्यक्ति को अनुसूचित जाति की महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को साढ़े चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
थाना लालिया में एक अनुसूचित महिला ने सात जुलाई 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि सोनू यादव ने सात जुलाई 2023 को उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद सोनू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सोनू को दलित महिला से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।