बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिविजन अनूप कुमार पांडेय ने चाकू रखने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और 1500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। थाना महाराजगंज तराई की पुलिस ने पठान जोत निवासी सीताराम को चाकू के साथ 11 जनवरी 1995 को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सीताराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। परीक्षण के दौरान सीताराम ने अपना अपराध न्यायालय में स्वीकार कर लिया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसीजेएम ने सीताराम को अवैध चाकू रखने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सीताराम इस मामले में पहले दो दिन जेल में बंद था। (संवाद)