बलरामपुर। नगर निकाय चुनाव में आयोग ने मतदाताओं के लिए 16 प्रकार के पहचान पत्रों से मतदान करने का मौका दिया है। यदि मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं तो इनका प्रयोग कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग से जारी मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग करें। इसके न होने पर मतदाता सूची में दर्ज वोटरों को आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड (आयकर पहचान पत्र), राज्य व केंद्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट आफिस के फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी पहचान पत्र व राशन कार्ड में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। मुखिया के एक पहचान पत्र पर परिवार के दूसरे सदस्य भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि परिवार के सभी मतदाता सदस्यों को अपने मुखिया के साथ पोलिंग बूथ पर आना अनिवार्य होगा। एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर ने बताया कि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।