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दहेज हत्या में पति व ससुर को 10 वर्ष की कैद

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बलरामपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) ने दहेज हत्या का दोषी मानते हुए पति व ससुर को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों को 27-27 हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि थाना देहात कोतवाली में ग्राम सिसई निवासी तेज बहादुर सिंह ने अपने पुत्री मोना की दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए 18 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने पति शिवराज सिंह व ससुर कृष्ण मोहन सिंह निवासी राम चौकाखुर्द, कोतवाली देहात, बलरामपुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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अभियुक्तों के अधिवक्ता ने एक गवाह को सफाई साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) जहेंद्र पाल सिंह ने पति शिवराज सिंह व ससुर कृष्ण मोहन सिंह को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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