रेहरा बाजार। क्षेत्र के ग्राम सभा सोमरहा में अनियमितताओं और हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना के आरोप में सचिव मो. असदुल्लाह को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच बीडीओ हरैया पल्लवी सचान को सौंपी गई है।
ग्राम प्रधान राजकिशोर यादव पर जुलाई में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और पद से हटा दिया गया। इस बीच पंचायत सचिव ने अगस्त में करीब आठ लाख रुपये का भुगतान करा दिया। इसके बाद प्रधान ने बहाली के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें राहत मिली। बहाली का आदेश मिलने पर प्रधान ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए बजट निकाले जाने की जांच कराने की मांग की।
बीडीओ विमला देवी चौधरी ने बताया कि पंचायत सचिव असदुल्लाह को सोमरहा ग्राम पंचायत में मिलीं अनियमितताओं के चलते निलंबित किया गया है। वहीं, जिला विकास अधिकारी कमलेश सोनी ने बताया कि निलंबन अवधि में उन्हें वित्तीय नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, लेकिन अन्य भत्ते तभी देय होंगे जब वह वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे।