गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ गांजा रखने के मामले में मो. रईश को दोषी ठहराते हुए नौ माह सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनुपम शुक्ला ने बताया कि मनकापुर कोतवाली पुलिस ने 26 जुलाई 2023 को परसपुर थानाक्षेत्र के भौरीगंज निवासी मो. रईश को 1150 ग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ इटरौर ग्राम सभा में पुलिया के पास से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बेचने की बात स्वीकारी थी। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम राजबहादुर रामदेव यादव ने अभियुक्त मो. रईश को सजा सुनाई। (संवाद)