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Balrampur News: मारपीट के मामले में चार लोगों को तीन साल की सजा

Tue, 02 May 2023 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विनोद कुुमार ने अनुसूचित जाति उत्पीड़न व मारपीट का दोषी मानते हुए चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषियों को चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक रणधीर सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली में ग्राम जिगना निवासी कुमारी देवी ने 28 नवंबर 2015 को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा था कि 24 नवंबर 2015 को गांव के ही धनीराम, आशीष कुमार, कुसमा व मुंशी मौर्य ने उसे मारापीटा व जातिसूचक गालियां दीं। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद चारों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।


सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता विजय कुमार आर्य ने आठ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने चारों को मारपीट व अनुसूचित जाति उत्पीड़न का दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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